mppsc 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में तीन सवालों पर संशय वाला मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में नया अपडेट है कि mppsc 2023 के मेंस एग्जाम तय समय पर यानी 11 मार्च 2024 से ही शुरू होंगे. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद तारीख आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं. हालांकि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं को थोड़ी राहत दे दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मेंस एग्जाम में शामिल होने का आदेश दे दिया है. इसके लिए याचिकाकर्ताओं को 8 मार्च 2024 को लोक सेवा आयोग में फिजीकली तौर पर फॉर्म भरकर जमा करने होंगे जिसके बाद आयोग उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी करेगा.
गुरुवार को हुई इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया की सुनवाई केवल उन्हीं उम्मीदवारों की होगी जिन्होंने तय समय सीमा यानी सात दिन के भीतर प्रोवीजनल आंसर की पर आपत्ति ली होगी और जो कोर्ट के सामने आए होंगे और याचिका दायर की होगी. कोर्ट ने कहा कि यह कोई जनहित याचिका नहीं थी इसलिए जिन लोगों ने दावा नहीं किया, उनकी सुनवाई अब नहीं हो सकेगी. अब इस मामले पर कोर्ट की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.
दरअसल, एमपीपीएससी 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा का मामला तीन सवालों पर संशय के चलते कोर्ट पहुंच गया. अभ्यर्थियों का कहना था कि तीन सवालों पर संशय है और इन सवालों से 6 अंक निकलकर आते हैं. 6 अंक से रिजल्ट में काफी प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए कुछ अभ्यर्थियों ने प्रोवीजनल आंसर की पर आपत्ति ली थी और आंदोलन भी शुरू कर दिया. अभ्यर्थियों की मांग थी कि मेंस की तारीख आगे बढ़ाई जाए और प्री के तीन सवालों का मामला सुलझाया जाए. लेकिन जब आयोग ने इसपर ध्यान नहीं दिया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.
mppsc 2019 का भी मामला अब तक सुलझा नहीं है. आयोग की यही लापरवाही साल 2021 में भी सामने आई जिसकी वजह से कई उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है.