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MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पदों पर भर्ती परीक्षा अटकी

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन निकाला था. पहला चरण 3 मार्च को 826 पदों के लिए होना था लेकिन हाई कोर्ट में उम्र छूट सीमा के चलते स्थगित हो गया. आयोग ने जून और नवंबर में बाकी पदों के लिए अन्य दो चरणों में परीक्षा घोषित किया था. लेकिन कुल मिलाकर यह तीनों चरण और सभी 1669 पदों पर भर्ती परीक्षा अटक गई है.

जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आयोग ने आदेश दिया है कि, 10 साल की उम्र छूट सीमा के शासन के नोटिफिकेशन के हिसाब से उसे परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी जाए. इस मामले में PSC के आवेदन पर रिव्यू करने यानि परखने के बाद हाईकोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया. इसके बाद मध्यप्रदेश शासन को तय करना है कि उन्हें इस आदेश के खिलाफ रिट लगानी है या फिर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फिर से आवेदन की विंडो खोल कर सभी को 10 साल की छूट का फायदा देना है.

यह पूरा मामला नीतिगत है इसके लिए PSC ने औपचारिक तौर पर मध्यप्रदेश शासन को लेटर लिखा है कि, उम्र छूट सीमा शासन स्तर पर ही तय होनी है कि छूट देनी है या फिर रिट लगाना है. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के ओएसडी डॉ रविंद्र पंच भाई ने मीडिया को बताया कि आयोग ने शासन को इस संबंध में पत्र लिखा है, वहां से जवाब आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. क्योंकि यह नीतिगत मामला है इस पर जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा नहीं करवाई जा सकती है.

आयोग ने जानकारी साझा करते हुए, सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022, तारीख 3 मार्च को किया जाना प्रस्तावित था. परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है और इसकी नई तारीख अलग से आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.

जबलपुर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी जिनकी उम्र 52 साल है उन्होंने तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में दी गई उम्र में 10 साल की छूट का हवाला देते हुए असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग की. जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी और याचिका कर्ता को पात्र बताया. साथ ही फॉर्म भरने के लिए पात्र बताते हुए कहा कि पीएससी अतिथि विद्वानों के फॉर्म मंजूर करे.

याचिकाकर्ता के वकील प्रतीप विसोरिया ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि आयोग ने 20 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी की जिसके मुताबिक 48 साल के अतिथि विद्वान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 6 अक्टूबर 2023 को शासन ने 10 साल की छूट दी यानी 58 साल तक के एसटी, एससी, ओबीसी महिला अतिथि विद्वान भी आवेदन भर सकते हैं.

वहीं लोक सेवा आयोग ने इस मामले में 11 जनवरी 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 2024 में दायर याचिका नंबर 875 पर डबल बेंच के फैसले का हवाला जबलपुर हाईकोर्ट को दिया. इस फैसले में भी याचिकाकर्ता ने उम्र छूट की मांग की थी. जिसमें बेंच का फैसला था कि उम्र में छूट अक्टूबर 2023 में दी है और परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में हुआ है. ऐसे में पीछे जाकर उम्र की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है. जब जबलपुर हाईकोर्ट में यह फैसला हुआ तो फिर आयोग ने ग्वालियर हाईकोर्ट को याचिका कर्ता रश्मि चौधरी के मामले में दिए गए फैसले को रिव्यू करने की अपील की है.