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Broadcasting bill 2024 को लेकर मचा है देश भर में हो हल्ला! सरकार ने क्यों लगाई रोक?

ब्रॉडकास्ट बिल को अगर कानून के रूप में मंजूरी मिलती है तो इसके तहत भारत में broadcast होने वाले सभी कंटेंट्स को सरकार रेगुलेट करेगी. इस बिल के आने से डिजिटल, सोशल मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करने वाले 'डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स' के नाम से जाने जाएंगे.

ब्रॉडकास्ट बिल (Broadcasting bill) को फ़िलहाल के लिए सरकार ने रोक दिया है. सरकार (Indian Government) का कहना है की इसे लागू करने के पहले इस बिल पर अभी और विचार विमर्श की आवश्यकता है. वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर थी. इतना ही नहीं कई Youtubers ने भी ब्रॉडकास्ट बिल का विरोध किया था. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ब्रॉडकास्ट बिल लागू करने में सरकार को अपने कदम पीछे क्यों करने पड़े. साथ ही इस बिल को लागू करने से क्या कुछ बदल जाएगा जिसके चलते लोग इसका विरोध कर रहे हैं. आज आपको इसकी पूरी जानकारी विंध्य फर्स्ट के इस आर्टिकल के माध्यम से मिल सकेगी.

ब्रॉडकास्ट बिल क्या है
ब्रॉडकास्ट बिल को हिंदी में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 के नाम से जानते हैं. पहली बार इस बिल को संसद में साल 2023 में लाया गया था. इसके बाद जुलाई 2024 में इसका दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया. अगर इसे कानून के रूप में मंजूरी मिलती है तो इसके तहत भारत में प्रसारित (broadcast) होने वाले सभी कंटेंट्स को सरकार रेगुलेट करेगी. इस बिल के आने से डिजिटल, सोशल मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब (Youtube), एक्स (X), फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), नेटफ्लिक्स (Netflix), प्राइम वीडियो (Prime Video) पर प्रसारित होने वाले कॉन्टेंट को सरकार रेगुलेट करेगी. इसके साथ ही जो लोग अभी सोशल मीडिया पर न्यूज़ शेयर करने वाले कंटेंट क्रिएटर कहलाते हैं वो इस बिल के तहत ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स’ के नाम से जाने जाएंगे. खास बात यह है कि यह बिल Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 की जगह लेगा.

ब्रॉडकास्ट बिल लागू होने से क्या बदल जाएगा
वर्तमान में कोई भी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर आसानी से अपने चैनल पर कुछ भी अपलोड या पोस्ट कर सकते हैं. लेकिन इस बिल के आने के बाद कंटेंट क्रिएटर को कुछ भी पोस्ट या अपलोड करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जितनी भी फिल्म्स रिलीज़ की जाती हैं, सेंसर बोर्ड उसे पहले रेटिंग देती है. वहीं जो फिल्म सेंसर बोर्ड के क्राइटेरिया पर सेट नहीं होती तो उसे बैन कर दिया जाता है. इस ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी ‘ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ बनाने का प्रस्ताव भी है. ठीक वैसे ही अगर ये बिल आ जाता है. तो गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड की तरह ही ‘ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ बनाएगी. जो की सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले कंटेंट्स पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर रोक भी लगा सकेगी.

सरकार की नजर से नहीं बचेगा कोई
इस तरह सरकार आपके हर एक्टिविटी जो आप सोशल मीडिया पर करते हो, उस पर नजर रखती है. चाहे वो कंटेंट क्रिएट करना हो या फिर उसे शेयर करना हो. उस पर अपनी राय देनी हो या कमेंट देना हो. ये सारी एक्टिविटीज अब सरकार मॉनिटर करके कंट्रोल करेगी. खास बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 19 freedom of speech हमें बोलने की आजादी देता है. लेकिन यह दावा किया जा रहा है की इस नए कानून के आ जाने से फ्रीडम ऑफ़ स्पीच खत्म हो जाएगी. हालांकि अच्छी खबर यह है की फ़िलहाल के लिए सरकार की ओर से इस बिल को रोक दिया गया है.

ब्रॉडकास्ट बिल से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो।।