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कंटेंट क्रिएटर पर सरकार की पैनी नजर, समझिए ब्रॉडकास्टिंग बिल से कैसे लगेगी चोरी पर रोक?

ब्रॉडकास्ट बिल (Broadcasting bill) तैयार करने वाली केंद्र सरकार (central government) ने फिलहाल इसे लागू करने पर रोक लगा दी है. हालांकि जब यह बिल लागू किया जाएगा तो इससे लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा. ऐसे में इस बिल के बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है.

ब्रॉडकास्ट बिल (Broadcasting bill) तैयार करने वाली केंद्र सरकार (central government) ने फिलहाल इसे लागू करने पर रोक लगा दी है. हालांकि जब यह बिल लागू किया जाएगा तो इससे लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा. कंटेंट क्रिएटर पर सरकार की पैनी नजर होगी और ऐसे लोग जो किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं. वो सभी लोग अब सरकार की नजर से बच नहीं पाएंगे. ऐसे में कंटेंट की चोरी पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी. इस बिल के तहत देश के बाहर रहने वाले लोग भी आएंगे.

खास बात यह है कि कंटेंट का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति या संस्था से उसके इस्तेमाल से पहले ही आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य होगा. यानी एनओसी मिलने के बाद ही आप ही आप उस कॉपी कंटेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे. आसान शब्दों में कंटेंट में फेयर यूज का इस्तेमाल अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.

सोच समझ कर करना होगा सोशल मीडिया पर पोस्ट
ब्रॉडकास्ट बिल लागू हो जाने पर सरकार आपके हर एक्टिविटी जो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, उस पर नजर रखेगी. ऐसे में आपको काफी सोच समझ कर अपनी पोस्ट करनी होगी. इतना ही नहीं अगर आप किसी और की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं या फिर उस पर कमेंट कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर सरकार के इस बिल के तहत नियम लागू होंगे. यही कारण है कि कई लोग इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं. जिसके चलते सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद फिलहाल इस बिल को वापस ले लिया है और कहा है कि इस बिल में कुछ सुधार की आवश्यकता है. ऐसे में माना जा रहा है कि इन त्रुटियों को सुधारने के बाद अब नए सिरे से ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू किया जाएगा.

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