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इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगे बैन के बाद इस तरह राजनितिक पार्टियों को मिले डोनेशन पर नजर रखेगी सरकार

इलेक्टोरल बॉन्ड बैन

15 फरवरी 2024 को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया. वचन पत्र की तरह दिखने वाले ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड था जिसके जरिए बीजेपी को सबसे अधिक डोनेशन मिला. इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वित्तीय जरिया है जिसके द्वारा राजनैतिक पार्टियों को चंदा मिलता था. इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती थी इसलिए इसका शुरुआत से ही भारी विरोध हुआ और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करने का फैसला दे दिया.

अब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो जाने से ऐसा नहीं है कि पार्टियों को चंदा नहीं मिलेगा, बल्कि अब ऐसा व्यवस्था बनाई गई है जिसके जरिए चंदा देने वाली की पूरी जानकारी सरकार के पास होगी. अब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा तो मिलेगा लेकिन कौन, कितना चंदा दे रहा है इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा. हालांकि चंदा किस पार्टी को दिया जा रहा है ये बताना अनिवार्य नहीं होगा. अब राजनैतिक डोनेशन का विस्तृत डेटा रखने के लिए संस्था बनाई जाएगी. 

इसके लिए सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कि आयकर विभाग के अंतर्गत काम करता है उसने आयकर रिटर्न के नए फॉर्म जारी किए हैं. इन फॉर्म के द्वारा हर किसी को अपने वार्षिक रिटर्न में राजनीतिक डोनेशन की जानकारी देनी होगी. हालांकि चंदा देने वालों को ये नहीं बताना होगी कि किस पार्टी को चंदा दिया लेकिन कितना दिया, नकद या चेक किस रूप में दिया ये बताना अनिवार्य होगा. इस फॉर्म का उपयोग FY23-24 से शुरू कर दिया जाएगा. यह जानकारी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में दी है.

इसे अब नए आईटीआर फॉर्म के माध्यम से राजनैतिक डोनेशन का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है. अधिसूचना में धारा 80जीजीसी के तहत कहा गया है कि, ‘ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिए गए ड्रॉप डाउन में सारी जानकारी भरनी होगी. ये जानकारी इस बारे में होगी कि कितना डोनेशन राजनैतिक दलों को दिया गया और किस रूप में दिया गया.

विभाग के पास ये सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी इसलिए जरूरत पड़ने पर ये सारा डाटा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ भी शेयर किया जा सकेगा. 

अब तक जो रिटर्न के फॉर्म भरे जाते थे उसमें डोनर्स को केवल राजनैतिक चंदे के तौर दी गई कुल राशि की जानकारी देनी होती थी और किसी भी रूप में दिए गए राजनैतिक डोनेशन को आयकर कानून की धारा 80जीजीसी के तहत टैक्स से छूट भी मिलती थी. 

नए रिटर्न फ़ॉर्म और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानने के लिए वीडियो पूरा देखें