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टोल प्लाजा पर इंतज़ार करने के बाद भी भरते हैं टैक्स? जान लीजिए NHAI की ये गाइडलाइन

नेशनल हाईवे या फिर किसी एक्सप्रेसवे होते हुए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बिना टोल टैक्स दिए आपका सफर करना मुश्किल है. आपका समय बचाने के लिए के FASTAG की सुविधा दी गई है यानी आपकी गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम आपके फास्टैग से पैसे काट लेता है. अगर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है तो आपको दोगुना टोल टैक्स भरना होता है.

अगर हम आपसे कहें कि बिना टोल टैक्स दिए भी आप सफर कर सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एक ऐसा नियम भी बनाया है जिसके जरिए आप टैक्स दिए ही टोल प्लाजा पार कर सकते हैं.

NHAI का टोल टैक्स को लेकर एक 100 मीटर वाला रूल है. इस रूल के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी 100 मीटर से लंबी लाइन में फंसी है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. क्योंकि टोल प्लाजा पर आपका समय बचाने और ट्रैफिक कम करने के लिए ही फास्टैग की सुविधा शुरू की गई थी. तो अगर टोल प्लाजा में 100 मीटर पर बनी पीली पट्टी के बाहर आपकी गाड़ी फंसी हुई है तो आप बिना किसी रोक-टोक के टैक्स दिए बिना जा सकते हैं.

NHAI की गाइडलाइंस कहती है कि टोल प्लाजा पार करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपको इंतजार करना पड़े तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है. अगर 10 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी टोल प्लाजा के कर्मचारी आपको टैक्स चुकाने के लिए कहते हैं तो NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं.

इसके अलावा अगर आपका घर टोल प्लाजा के करीब है तो आप पास बनवा सकते हैं. टोल प्लाजा से घर की लोकेशन के आधार पर पास का रेट भी अलग-अलग हो सकता है.

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