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सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा चलाए जाने वाले 50-दिन के विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान दुर्घटना रोंकने के संदर्भ में, एक सकारात्मक कदम है. इससे वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है. इस अभियान के अंतर्गत, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है और इसकी अवहेलना पर चालान की जाएगी.

इस निर्देश के अनुसार, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी वाहन उपयोगकर्ता को बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं मिलेगा, इससे सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन होगा.

सेमी-गवर्मेंट और प्राइवेट क्षेत्रों में भी हेलमेट की अनिवार्यता रहेगी, यह एक प्रयास है सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए, और वाहन चालकों को जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करने के लिए, यह निश्चित ही नए उदाहरण स्थापित करने वाला है.

इस अभियान के दौरान, जो भी वाहन चालक हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करेगा, उस पर तुरंत स्पॉट फाइन लगाई जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को 500 से 1000 हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. हाईकोर्ट ने सीट बेल्ट की भी अनिवार्यता को महत्वपूर्ण बनाया है और इसके अनुपालन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं.

इस अभियान के आदेश के बाद, ट्रैफिक पुलिस ने राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की है जो बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से है. यह अभियान विशेष रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने वालों के खिलाफ है, और उन पर फाइन लगाई जा रही है.

हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना होगा, और यह निर्देश सीट बेल्ट के लिए भी लागू है. यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सभी यात्री सुरक्षित रूप से सड़कों पर चलें और ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें.

यहाँ बताए गए निर्देश सावधानी और जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं इस अभियान की मदत से सड़क सुरक्षा में सुधार करने का एक सशक्त प्रयास किया गया है. इस बीच ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाने के निर्देश जारी हो चुके हैं. इस सबके बाद भी हेलमेट लगाने में लोग क्यों कतराते हैं.

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